नयी दिल्ली: 11 नवंबर (ए)
उच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से यह संदेश देना कि केवल पतंजलि का ही उत्पाद असली है और अन्य भ्रामक हैं, ‘‘यह गलत है और सामान्य तौर च्यवनप्राश की सभी श्रेणी को बदनाम करता है।’’
नयी दिल्ली: 11 नवंबर (ए)
उच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन के माध्यम से यह संदेश देना कि केवल पतंजलि का ही उत्पाद असली है और अन्य भ्रामक हैं, ‘‘यह गलत है और सामान्य तौर च्यवनप्राश की सभी श्रेणी को बदनाम करता है।’’