बलात्कार के दोषी को 10 साल कैद की सजा

उत्तर प्रदेश चित्रकूट
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चित्रकूट , 25 सितंबर (एएनएस ) । यूपी के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने दो साल पहले एक महिला से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है।

जिले के शासकीय अधिवक्ता सिद्धार्थ आनन्द ने शुक्रवार को बताया कि “अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्र की अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मऊ थाना के बरिया गांव निवासी रामबहादुर उर्फ पुटुल को 18 मई 2018 की रात एक महिला से बलात्कार करने का दोषी पाया और उसे बृहस्पतिवार को दस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही रामबहादुर पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।” उन्होंने बताया कि ” रामबहादुर ने महिला को रात दस बजे उसके घर से नलकूप ले जाकर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान महिला का पति मजदूरी के लिए प्रयागराज में था। पीड़िता ने पति के वापस घर आने पर तीसरे दिन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था

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