यूपी में मुख्तार परिवार पर कसा शिकंजा, 28.58 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश गाजीपुर
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गाजीपुर,08 नवम्बर एएनएस ।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आईएस-191 गैंग के सरगना और मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी परिवार पर शासन प्रशासन का डंडा लगातार बरस रहा है।
गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी व साले की 28 करोड 58 लाख की सम्पत्ति की कुर्की गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क कर दी है और इस सम्बन्ध में वहां नोटिस भी चस्पा कर दी है।
यह कारर्वाई कल शनिवार की शाम जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने आईएस- 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी एवं दो साले अनवर शहजाद तथा सरजील रजा की,सदर कोतवाली क्षेत्र के बवेड़ी गांव स्थित भू/भवन सम्पत्ति कुर्क करने की काररवाई पूर्ण कर ली।
बताते चलें कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सायं प्रशासन लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा और मुनादी कराते हुए वहां की सम्पत्ति गैगेंस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत कुर्क की। उस भूखण्ड पर सार्वजनिक सूचना का बैनर लगाया गया था जिसमें दर्ज रहा कि कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश सं. 43/18 जेए थाना कोतवाली, कुकी 2020 दिनांक ०5 नवम्बर 2020 अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1946 के अनुपालन में अभियुक्त अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी के ग्राम बवेड़ी थाना कोतवाली गाजीपुर स्थित गाटा सं. ६०७, रकबा ०.५३९हेक्टेयर को दिनांक 07.112020 को कुर्क किया गया। क्षेत्राधिकारी सदर ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार अफसा अंसारी व मुख्तार अंसारी के दो सालो की २८.५८ करोड़ की भू-भवन सम्पत्ति कुर्क की गयी। उन्होंने बताया कि इस सम्पत्ति में एक दर्जन भू-सम्पत्तियां हैं जिनमें तीन गाजीपुर और नौ मऊ जनपद में स्थित है। कुर्की की काररवाई के दौरान तहसीलदार मुकेश सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विमल मिश्र, उप निरीक्षक तरूण श्रीवास्तव, कानूनगो, लेखपाल सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

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