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आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ मामला दर्ज

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अनूपपुर, 20 नवंबर (ए) मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में पुलिस के पास पिस्तौल जमा कराने में कथित रूप से विफल रहने के आरोप में देश की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।.

कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी अमर वर्मा ने बताया कि मौसी को पिस्तौल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उन पर एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया।.उन्होंने कहा, ‘‘मौसी ने 12 बोर की बंदूक जमा कर दी, लेकिन पिस्तौल सौंपने में विफल रही। इस चूक के बाद प्रशासन ने पिस्तौल का लाइसेंस रद्द कर दिया है।’’

मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अक्टूबर से लागू आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन के तहत पुलिस के आदेश पर आग्नेयास्त्र जमा करना अनिवार्य है।

मतदान के नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

मौसी ने फरवरी 2000 में विधायक के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनकर चुनावी इतिहास रचा था। उन्होंने शहडोल जिले की सोहागपुर सीट से उपचुनाव जीता था, जो तत्कालीन कांग्रेस विधायक कृष्णपाल सिंह की मृत्यु के कारण जरूरी हो गया था।

उन्होंने भाजपा के लल्लू सिंह को 17,800 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। हालांकि, 2003 के विधानसभा चुनावों में, वह केवल 1,400 वोट पाने में सफल रहीं और हार गईं।

वर्ष 2008 के परिसीमन प्रक्रिया में सोहागपुर सीट को अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मिला दिया गया।

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