Site icon Asian News Service

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद के एक पुलिस उपाधीक्षक को अवमानना का नोटिस जारी किया

Spread the love

प्रयागराज (उप्र), 12 अक्टूबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार तिवारी को अदालत की अवमानना के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है।.

पुलिस उपाधीक्षक को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति अनादर दिखाने और अदालत को अपना नाम अशिष्ट और तिरस्कारपूर्ण ढंग से बताने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।.

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पीठ ने मुरादाबाद के अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) / न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ पर पिछले शुक्रवार को यह नोटिस जारी किया।

संबंधित अदालत ने अपने संदर्भ में कहा कि 164 सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत एक पीड़ित का बयान दर्ज करते समय जांच अधिकारी ने इस अदालत के प्रति अनादर दिखाया और इस आधार पर अपना नाम बताने से इनकार किया कि न्यायाधीश यह रिकॉर्ड से देख सकते हैं और उन्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है।

संदर्भ में आगे कहा गया कि बाद में उक्त पुलिस अधिकारी ने अदालत को अशिष्ट एवं तिरस्कारपूर्ण ढंग से अपना नाम बताया और कहा कि वह 164 सीआरपीसी के तहत पहली बार बयान नहीं लिख रहे हैं इसलिए उन्हें प्रक्रिया का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। यह कहते हुए वह अदालत छोड़कर चले गए।

इस संदर्भ को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना कानून, 1971 की धारी 2 (सी) के संबंध में अवमानना के अपराध के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला पाया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया।

Exit mobile version