नयी दिल्ली: 23 सितंबर (ए

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 15 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया है।यह जांच जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने के एक कथित मामले और आय से अधिक संपत्ति रखने के एक अलग मामले से संबंधित है। धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी और आरोपपत्र से उत्पन्न हुआ है।
जैन पर 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति ‘अर्जित’ करने का आरोप है।
ईडी ने 2022 में जैन की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।
यह ताजा जब्ती तब हुई जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि जैन के करीबी सहयोगी – अंकुश जैन और वैभव जैन – नेता के ‘बेनामी धारक’ थे और उन्होंने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस), 2016 के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे।