नयी दिल्ली: 15 अगस्त (ए)
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, और कोई भी एक-दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है।
नयी दिल्ली: 15 अगस्त (ए)
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, और कोई भी एक-दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है।