उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी वर्मा को बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

राष्ट्रीय
Spread the love
FacebookTwitterLinkedinPinterestWhatsapp

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (ए) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में मदद करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त करने के केंद्र के आदेश पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया।.

हालांकि, अदालत ने केंद्र से वर्मा की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। वर्मा को 30 सितंबर को उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जब विभागीय जांच में उन्हें ‘‘मीडिया के साथ बातचीत’’ सहित विभिन्न आरोपों का दोषी पाया गया था।.

FacebookTwitterWhatsapp