उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि मामले में राधा रानी को पक्षकार बनाने का आवेदन खारिज किया

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज: 26 मई (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मालिकाना विवाद के मामले में 18 मुकदमों में से एक (वाद संख्या 7) के वादी द्वारा राधा रानी को पक्षकार बनाने का आवेदन खारिज कर दिया है।

यह आवेदन खारिज करते हुए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा, पौराणिक चित्रणों को सुना सुनाया साक्ष्य माना जाता है।