उद्योगपति वीरामणि से जुड़े बाल यौन उत्पीड़न के वीडियो के प्रसारण पर मद्रास उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

राष्ट्रीय
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चेन्नई: 25 सितंबर (ए) मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया और डिजिटल मंचों द्वारा उद्योगपति आर. वीरामणि से जुड़े कथित बाल यौन उत्पीड़न मामले के किसी भी वीडियो को प्रकाशित या प्रसारित करने पर शुक्रवार को रोक दी।

न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि वीरामणि के खिलाफ मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) सप्ताह में एक बार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की जानकारी देगा।