चैक बाउंस मामले में व्यापारी को एक साल के साधारण कारावास की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना

राष्ट्रीय
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ठाणे: 11 जून (ए)।) ठाणे की एक अदालत ने 2018 के एक चैक बाउंस मामले में एक व्यवसायी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

ग्यारहवें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए डी मारगोडे ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान नहीं किया और इसलिए वह नरमी के लिए उत्तरदायी नहीं है।अदालत ने कहा कि अगर वह जुर्माना भरने में चूक करता है, तो उसे अतिरिक्त छह महीने के साधारण कारावास का सामना करना पड़ेगा।

मामले के अनुसार, ठाणे निवासी व्यक्ति ने आरोपी को उसके आइसक्रीम पार्लर व्यवसाय के लिए 2015 में 17 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। बाद में आरोपी ने 3.05 लाख रुपये चुकाए और 13.95 लाख रुपये शेष रह गए।

इस देनदारी को निपटाने के लिए उसने ऋणदाता की नाबालिग बेटी के नाम पर कुल 15 लाख रुपये के छह चैक जारी किए। विवाद तब पैदा हुआ जब 22 जून, 2018 की तारीख वाले 2.5 लाख रुपये के दो चैक संबंधित बैंक द्वारा ‘खाता बंद’ का हवाला देते हुए अस्वीकृत कर दिए गए।

कानूनी नोटिस के बावजूद, व्यवसायी ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने अगस्त 2018 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।