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छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में आदिवासयों को घर के लिए मिलेगी जमीन

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रायपुर,10 अगस्त एएनएस।छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी इलाकों में आदिवासियों को रहने के लिए 2006 में लाए गए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत घर बनाने के लिए जंगल की जमीन दी है। सोमवार को राज्य सरकार ने कहा कि जगदलपुर निगर निगम के 11 परिवारों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (एफआरए) के अंतर्गत घर बनाने के लिए रविवार को जमीन दी है।

राज्य सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, “ऐसे लोगों को शहरी वन भूमि पर अधिकार के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 और भारत सरकार की तरफ से 2015 में जारी गाइडलाइंस का राज्य सरकार ने पालन किया। शुरुआत में 11 आदिवासी परिवारों को घर बनाने के उद्देश्य से पट्टा पर जमीन दी गयी हैं।”

बयान में आगे कहा गया, “करीब 4500 आदिवासी और अन्य वहां के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने शहरी वन भूमि पर अधिकार के लिए आवेदन किया है। वन भूमि अधिकार को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही अन्य योग्य परिवारों को इसी तरह भूमि अधिकार दे दिया जाएगा।”

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