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प्रधानमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

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प्रयागराज: 25 जनवरी (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से रोकने का निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका बृहस्पतिवार को निष्फल करार देते हुए खारिज कर दी।

याचिका में 2024 के लोकसभा चुनाव होने तक और सभी शंकराचार्यों की सहमति मिलने तक प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।बृहस्पतिवार को जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, याचिकाकर्ता की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, जबकि राज्य सरकार के वकील ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पहले ही संपन्न हो चुका है, इसलिए इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया।

राज्य सरकार की इस दलील पर गौर करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने गाजियाबाद के भोला दास नाम के व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह पहले ही संपन्न हो चुका है, इसलिए यह याचिका निष्फल हो गई है।

इस याचिका में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और चारों शंकराचार्यों को प्रतिवादी के तौर पर पक्षकार बनाया गया था।

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