नयी दिल्ली: 20 मार्च (ए)) प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार एक चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटाने संबंधी 2023 के एक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से शुक्रवार को स्वयं को अलग कर लिया।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगाया जाएगा। इसमें हितों का टकराव है।’’