सुरेंद्रनगर: एक जून (ए)।
पुलिस उपाधीक्षक जेडी पुरोहित ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद बाजना पुलिस ने 29 मई को उपनिरीक्षक वीएन जडेजा और छह सिपाहियों के खिलाफ हनीफखान मलिक (45) और उसके नाबालिग बेटे मदीन की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की।
पुरोहित ने बताया, “जडेजा और छह सिपाहियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।”
कथित फर्जी मुठभेड़ के समय बाजना थाने में तैनात पुलिसकर्मी वर्तमान में अलग-अलग इलाकों में सेवा दे रहे हैं।
मलिक के वकील पुनीत दवे ने बताया, “इस वर्ष अप्रैल में मलिक की नाबालिग बेटी सुहाना की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पाटडी तालुका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को इन सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।”
गुजरात उच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट को कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच करने का निर्देश दिया था।
दवे ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों और राज्य सरकार ने बाद में सत्र न्यायालय में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें दावा किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के बजाय पहले जांच करनी चाहिए थी।
वकील ने बताया, “हालांकि, ध्रांगधरा की सत्र अदालत ने दो मई को पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिससे प्राथमिकी दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया।”