नयी दिल्ली: 19 मई (ए)।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना याचिका में मामला बंद कर दिया, जिसमें विद्यालयों में बम की धमकी जैसी आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक तंत्र तैयार करने में उनकी ओर से विफलता का आरोप लगाया गया था।