मानहानि मामले में राहुल के खिलाफ नये दस्तावेज जमा करने संबंधी मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज

राष्ट्रीय
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मुंबई: 12 जुलाई (ए) बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए एक मजिस्ट्रेट का वह आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता को उसकी लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत में नये और अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की अनुमति दी गई थी।

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता ने एक भाषण के दौरान झूठा और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ जिम्मेदार है।