माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और दो लाख का अर्थदण्ड

उत्तर प्रदेश गाजीपुर
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गाजीपुर,13 मार्च (ए)। जनपद के मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मूल निवासी माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
न्यायालय ने आईएस -191 गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्व. शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा
अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दोषी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपद गाजीपुर पुलिस/मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माफिया गैंग सरगना अभियुक्त मुख्तार अंसारी को तत्कालीन जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर दोनाली बंदूक का शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के प्रकरण में थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सं0 266/90 धारा 467/468/420/120बी भादवि, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 30 आर्म्स एक्ट* में माननीय न्यायालय द्वारा धारा 467/120बी में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
वहीं धारा 468/120बी भादवि में सात वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 420/120बी भादवि में सात वर्ष के कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, तथा धारा 30 आर्म्स एक्ट में छह माह का कारावास व दो हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक सप्ताह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

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