मास्क पहनने और सामाजिक दूरी सबंधी कोरोना दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

राष्ट्रीय
Spread the love
FacebookTwitterLinkedinPinterestWhatsapp


नयी दिल्ली,03 दिसम्बर (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से बचाव के लिये सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर बृहस्पतिवार को गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने इन दिशा निर्देशों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के बारे मे सुझाव मांगे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता और दूसरे हितधारकों से कहा है कि वे मास्क पहनने की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के बारे में अपने सुझाव दें।

पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने यहां कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिये सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ को हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिये सुविधाओं की कमी के बारे में अवगत कराया गया था। इससे पहले, न्यायालय ने देश में, विशेषकर दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने कहा था कि दिल्ली में स्थिति बदतर हो गयी है जबकि गुजरात में यह नियंत्रण से बाहर हो रही है। न्यायालय कोविड-19 के मरीजो के उपचार और अस्पतालों में मृतकों के शव का कथित रूप से अनादर की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिये गये प्रकरण की सुनवाई कर रहा था।

FacebookTwitterWhatsapp