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यूपी में नये साल का जश्न मनाने के लिए पुलिस-प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

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लखनऊ,28 दिसम्बर एएनएस । यूपी में नये साल का जश्न मनाने के लिए पुलिस-प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने वरिष्ठ अफसरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए विशेष सजगता एवं सावधानी बरते जाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल व गाइडलाइंस का पूर्णत: पालन कराने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि समस्त मण्डलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्ध नगर, सभी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। 

प्रदेश में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के साथ रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत गाइडलाइंस के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने नववर्ष के कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए विशेष सजगता/सावधानी बरतने व कोविड प्रोटोकॉल/गाइडलाइंस का पूर्णत पालन कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों व अन्य आने वाले कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना रहेगी, कार्यक्रमों में विशेष सजगता/सावधानी बरतते हुए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों/कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णत: पालन कराये जाने के साथ-साथ नववर्ष के अवसर पर मनाये जाने वाले कोई भी कार्यक्रम सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किये जाएं। इसके अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए तथा उनसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या भी प्राप्त कर ली जाए।

इसके अतिरिक्त आयोजकों को उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से भली-भांति अवगत करा दिया जाए, यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बंद स्थान यथा हॉल एवं कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में हॉल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान एवं मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्ध की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाए। 

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