नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी 70-वर्षीय व्यक्ति को 20 वर्ष कैद की सजा

राष्ट्रीय
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केंद्रपाड़ा: तीन जून (ए)।) ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक स्थानीय अदालत ने 70-वर्षीय एक व्यक्ति को नौ साल की नाबालिग लड़की से पिछले वर्ष दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

केंद्रपाड़ा की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश प्रज्ञान परमिता राउल ने दोषी बी. कृष्ण साहू पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर सजा एक साल और बढ़ाने का आदेश जारी किया।अभियोजन पक्ष के वकील मनोज कुमार साहू ने बताया कि अदालत ने ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (ओएसएलएसए) को पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

पीड़ित लड़की पट्टामुंडई थानाक्षेत्र के एक गांव के स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा थी।

अपराधी ने लड़की को यौन उत्पीड़न के बारे में अपने माता-पिता को न बताने की कथित तौर पर धमकी दी थी।

साहू ने बताया कि आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) व 331 (घर में जबरन घुसना या घर में सेंध लगाना) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा छह के तहत दोषी ठहराया गया।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश प्रज्ञान परमिता राउल ने पीड़ित लड़की और उसकी मेडिकल रिपोर्ट सहित सात गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करने के बाद फैसला सुनाया।