नयी दिल्ली: दो सितंबर (ए) उच्चतम न्यायालय ने नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार के मामलों में शेष जीवन के लिये आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों के सजा में छूट मांगने के अधिकार को मंगलवार को रेखांकित करते हुए कहा कि यह न केवल संवैधानिक, बल्कि वैधानिक अधिकार भी है।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376डीए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी