हत्या के मामले में 100 वर्षीय एक व्यक्ति को 42 साल बाद बरी किया गया

उत्तर प्रदेश प्रयागराज
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प्रयागराज (उप्र): चार फरवरी (ए)) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि के 42 साल बाद करीब 100 वर्षीय एक व्यक्ति को आरोपों से बरी कर दिया है।

इस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।