भदोही (उप्र): 26 मई (ए)।
अधिकारी ने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मिर्जापुर जिले के थाना पड़री क्षेत्र के जरावन पहारा गांव निवासी सिद्धनाथ पाल द्वारा पेश किया गया कथित तौर पर खनन विभाग से जारी अवमुक्त आदेश पुष्टि के लिए जिला अधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) भेजा गया।
औराई थाना के प्रभारी निरीक्षक राम सरीख गौतम ने बताया कि हेड मोहर्रिर कवच कुमार श्रीवास्तव की तहरीर पर मिर्जापुर के सिद्धनाथ पाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में रविवार को मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि बिना परिवहन प्रपत्र के एक ट्रक ले जा रहे सिद्धनाथ पाल को खान निरीक्षक राम बरन ने पकड़ कर ट्रक जब्त किया और 22 मई को औराई थाना के सुपुर्द किया था। इस ट्रक को थाना परिसर में रखा गया था।
गौतम ने बताया कि सिद्धनाथ पाल ने ट्रक से संबंधित फर्जी अवमुक्त आदेश 22 मई को पेश किया जिस पर खान निरीक्षक के हस्ताक्षर और जिला अधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग की मोहर लगी थी।
उन्होंने बताया कि इस आदेश को देखते हुए ट्रक सहित उस पर लदे माल को उसी रात सिद्धनाथ पाल को सौंप दिया गया जिसे लेकर वह चला गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि सिद्धनाथ पाल के पक्ष में अवमुक्त आदेश की प्रति 23 मई को खान अधिकारी को प्रेषित की गई। इस पर खान निरीक्षक राम बरन ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग) के समक्ष कोई अवमुक्ति आवेदन नहीं किया गया है और अवमुक्ति आदेश पूरी तरह फर्जी और कूटरचित है।