वाराणसी (उप्र): 15 दिसंबर (ए)
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि वाराणसी के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम (तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में लंका थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त श्याम विशाल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर एक लाख 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।