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समान नागरिक संहिता लागू करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं, कानून मंत्री ने संसद में दी जानकारी

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 नई दिल्ली,02 फरवरी (ए)। केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा कि विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा विचार के लिए लिया जा सकता है। इसलिए, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्र ने देश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री “क्या सरकार के पास समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करने की कोई योजना है” के संबंध में एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। रिजिजू ने कहा कि विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा विचार के लिए लिया जा सकता है। इसलिए, समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 
उन्होंने आगे जवाब दिया कि सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने का अनुरोध किया था। कानून मंत्री ने सूचित किया कि हालांकि, 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया। क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की दिशा में बढ़ रही है और क्या सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जैसा एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने पर विचार कर रही है? कानून मंत्री ने संसद को सूचित किया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 6 जनवरी, 2023 को अपने हालिया संचार में सरकार ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है और अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि खोज-सह- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मूल्यांकन समिति में भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए।
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, समिति में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य सरकार (सरकारों) के एक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाना चाहिए।

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