बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने अदाणी के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में जाने पर रोक लगायी

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ढाका: 19 नवंबर (ए)) बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को भारत के अदाणी समूह को आदेश दिया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत विकास बोर्ड (बीपीडीबी) के साथ भुगतान विवाद को लेकर सिंगापुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता तब तक न करे जब तक कि उसके बिजली आपूर्ति सौदे की जांच पूरी न हो जाए।

उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ के आदेश के अनुसार, मध्यस्थता तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि बिजली खरीद समझौते और संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती।