चेन्नई: 28 मई (ए)।
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित कर दिया और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही, अदालत ने दिसंबर 2024 में राज्य को झकझोर कर रख देने वाले यौन उत्पीड़न के इस मामले में ज्ञानशेखरन को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी पाया। महिला अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने कहा कि वह दो जून को मामले में फैसला सुनाएंगी।
सनसनीखेज मामले ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के साथ आरोपी व्यक्ति के कथित संबंधों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने जनवरी में कहा था कि ज्ञानशेखरन द्रमुक का सदस्य नहीं था, वह केवल पार्टी के प्रति झुकाव रखता था और इसका समर्थक था।