दो आईएएस कोचिंग संस्थानों पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए लगाया जुर्माना

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली: एक नवंबर (ए) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए दो कोचिंग संस्थानों ‘आईएएस दीक्षांत’ और ‘आईएएस अभिमनु’ पर आठ-आठ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई यूपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद की गई।