नयी दिल्ली: 13 अगस्त (ए)
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के चार मार्च के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कुमार को जमानत दी गई थी।पहलवान को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है।
कुमार और अन्य पर एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर मई 2021 में धनखड़ पर छत्रसाल स्टेडियम में जानलेवा हमला करने का आरोप है।
इस हमले में धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ पर किसी कुंद वस्तु के प्रहार किए जाने से उसके मस्तिष्क पर गंभीर चोट आई थी।