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कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न मामले में उच्चतम न्यायालय में मिली राहत का स्वागत किया, ‘सत्य की जीत’ बताया

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नयी दिल्ली: एक अप्रैल (ए) कांग्रेस ने आयकर विभाग की ओर से 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में सोमवार को राहत मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे यह बात साबित होती है कि सत्य की जीत होती है।

आयकर विभाग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने कर मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।

इस मामले पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी इस राहत का स्वागत करती है।

मामले में कांग्रेस की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी के नेता विवेक तन्खा ने कहा, ‘‘मैं हर वक्त कहता हूं कि आखिरकार सत्य की जीत होती है। कांग्रेस पार्टी को आज उच्चतम न्यायालय में जो राहत मिली है वह इस बात का प्रमाण है।

उन्होंने कहा, ‘‘ पूरे देश में एक माहौल बना है। रामलीला मैदान की रैली के बाद यह सभी को पता चला कि कांग्रेस के खातों पर कार्रवाई करके चुनाव में समान अवसर को जिस तरह से खत्म किया जा रहा था कि वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।’’

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