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कोरोना का कहर: ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र से किए कड़े सवाल

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नई दिल्ली, 22 अप्रैल (ए)। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मद्देनजर कमी हो रही आक्सीजन व दवाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना से निपटने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीजों की तकलीफ बढ़ती जा रही है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश देने की न्यायिक शक्ति की जांच करने की भी बात कही है। बता दें कि  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल को राज्य के 5 शहरों (लखनऊ कानपुर वाराणसी प्रयागराज और गोरखपुर) में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन करने का आदेश दिया था।
प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने  राज्य के पांच  शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि वह हाईकोर्ट को सूचित करेगी कि उसने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं।

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