नयी दिल्ली: पांच अगस्त (ए)
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि और दी गई सजा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का बरकरार रखना पूरी तरह से न्यायोचित था। पीठ ने कहा, “असहाय महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से निपटते समय अदालत को संवेदनशील बने रहना चाहिए।