आप सांसद संजय सिंह के नहीं आने से उनके खिलाफ तय नहीं हो सका आरोप

राष्ट्रीय
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सुलतानपुर (उप्र): नौ जनवरी (ए) सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य और पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह के नहीं पहुंचने के कारण आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में उनके विरूद्ध आरोप तय नहीं हो सका।

विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि संजय सिंह समेत 13 लोगों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रैल, 2021 में हसनपुर में आम आदमी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सलमा बेगम पत्नी मक़सूद अंसारी के पक्ष में जनसभा करने का आरोप है।पांडे ने बताया कि 13 अप्रैल, 2021 को बंधुआ कला के थानाध्यक्ष प्रवीन कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे जबकि इसकी अनुमति उनके पास नहीं थी।प्राथमिकी के मुताबिक उनके साथ 50-60 लोग और थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम एवं अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ था।

पिछले वर्ष जुलाई में संजय सिंह ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उन्हें अदालत ने जमानत पर रिहा किया था।

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