पूर्व भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की जमानत याचिका नामंजूर

उत्तर प्रदेश लखनऊ
Spread the love
FacebookTwitterLinkedinPinterestWhatsapp

लखनऊ, 13 दिसंबर (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने धोखाधड़ी के एक मामले में सजा पाए भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

न्यायमूर्ति संगीता चंद्र ने तिवारी की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर लिए गए सबूतों के मद्देनजर याची को इस स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती।

एक अपर सत्र न्यायालय ने तिवारी को पिछली 18 अक्टूबर को पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

तिवारी ने निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके अलावा उन्होंने अपील पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान जमानत देने का आग्रह भी किया था।

इस पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया तिवारी को जमानत पर रिहा करने का औचित्य नहीं है।

अयोध्या जिले की गोसाईगंज से भाजपा के विधायक रहे तिवारी की विधानसभा सदस्यता धोखाधड़ी मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कारण समाप्त कर दी गई थी।

तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी अंकपत्र के आधार पर साकेत महाविद्यालय में दाखिला लिया था। इस मामले में उनके खिलाफ वर्ष 1992 में राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

FacebookTwitterWhatsapp