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पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद शांति भंग करने के 12 साल पुराने मामले में बरी

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बलिया (उत्तर प्रदेश), छह जून (ए) स्थानीय अदालत ने रास्ता जाम कर गैर कानूनी तरीके से सभा करने और शांति भंग करने के 12 साल पुराने मामले में उततर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और पूर्व सांसद भरत सिंह समेत 15 आरोपियों को मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, विशेष एमपी/एमएलए अदालत की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तपस्या त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और पूर्व सांसद भरत सिंह सहित 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।.

तिवारी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पिछली (2017-2022) सरकार में खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) थे।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि जिले के फेफना थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष परमानंद मिश्रा ने 29 मार्च, 2011 को पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और बलिया से भाजपा के पूर्व सांसद भरत सिंह सहित 15 लोगों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143 (गैर कानूनी सभा में शामिल होना) व 447 (आपराधिक अतिचार) में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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