Site icon Asian News Service

पूर्व विधायक विजय मिश्रा को इस मामले में मिली तीन साल की सजा

Spread the love


भदोही, 17 अक्टूबर (ए)। यूपी के भदोही जिले की एक अदालत ने सोमवार को ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के मुकदमें में तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने फैसला सुनाया। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं। सोमवार को विजय मिश्रा को आगरा से भदोही लाया गया और सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया।
विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से अधिक आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। 2009 में बसपा सरकार में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद सपा सरकार आने के बाद मुकदमें की सुनवाई लंबित हो गई। 
दो साल पहले 2020 में उनके ही रिश्तेदार की तरफ से जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया। इसके बाद विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। जेल जाने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ एक-एक कर कई मुकदमे दर्ज होने लगे। पुराने मामलों में भी अभियोजन की तरफ से कार्यवाही तेज की गई। 
13 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मुकदमे की भी सुनवाई शुरू हुई। इसी मुकदमे में  एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमें में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।

Exit mobile version