सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में कटौती की, 15 फरवरी से लागू

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नयी दिल्ली: 12 फरवरी (ए) सरकार ने आंशिक रूप से चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि संशोधित नियम 15 फरवरी से लागू होंगे।

बयान में कहा गया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

मंत्रालय ने कहा कि इसके तहत यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुरू से अंत तक पूरी तरह चालू नहीं है, तो उसके केवल तैयार हिस्से पर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार कम दर से टोल शुल्क लिया जाएगा।

बयान में कहा गया कि वर्तमान में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर उपयोगकर्ता शुल्क पूरी लंबाई के लिए सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क से 25 प्रतिशत अधिक लिया जाता है क्योंकि वे तेज और निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अभी तक एक्सप्रेस वे पूरी लंबाई में शुरू से अंत तक चालू न होने पर भी उसके तैयार हिस्से पर पूरा शुल्क वसूला जाता था। नए प्रावधान के तहत यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे शुरू से अंत तक पूरी तरह चालू नहीं है, तो उसके केवल तैयार हिस्से पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 के अनुसार सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की दर से कम टोल लिया जाएगा।