कोहिमा: 22 मई (ए)।
उन्होंने बताया कि निलंबन आदेश मुख्य सचिव डॉ जे. आलम ने बुधवार को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के प्रावधानों को लागू करते हुए जारी किया। नगालैंड कैडर के 2015 बैच के अधिकारी विल्फ्रेड राज्य में निवेश एवं विकास प्राधिकरण (आईडीएएन) और वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
अधिकारी ने बताया, “यह निलंबन 17 मार्च, 2025 को नगालैंड राज्य महिला आयोग (एनएससीडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एक औपचारिक शिकायत के बाद किया गया है। शिकायत में कई महिला कर्मचारियों ने विल्फ्रेड पर वेतन वृद्धि और रोजगार के अवसर के बदले यौन संबंधों की मांग करने का आरोप लगाया था।”
विल्फ्रेड ने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए सभी आरोपों से इनकार कर दिया।
नगा छात्र संघ (एनएसएफ) ने भी गंभीर आरोपों के बीच विल्फ्रेड के निलंबन की मांग की थी।
छात्र संघ ने इस बात पर जोर दिया कि विल्फ्रेड को पद पर बनाए रखना ‘जनता के विश्वास को कमजोर करता है और एक खतरनाक संदेश देता है कि संस्थागत संरक्षण जवाबदेही से अधिक महत्वपूर्ण है’।
नगालैंड पुलिस ने 12 अप्रैल को बताया था कि विल्फ्रेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान विल्फ्रेड कोहिमा स्थित नगालैंड सिविल सचिवालय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में तैनात रहेंगे।
आदेश में बताया गया कि विल्फ्रेड को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।
अधिकारी ने दावा किया कि विल्फ्रेड अपने आधिकारिक आवास पर दो घरेलू कामगारों के साथ कथित छेड़छाड़ से संबंधित एक अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अधिकारी (विल्फ्रेड) पर 2021 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। उस समय वह नोक्लाक जिले के उपायुक्त थे।