कौशांबी: 11 सितंबर (ए)
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि 27 नवंबर, 2022 को जिले के सैनी थाना पर एक महिला ने सूचना दी थी कि उसकी 13 वर्षीया नाबालिग बेटी के साथ रामकृपाल (25) ने दुष्कर्म किया।उन्होंने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सैनी पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया ।उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में दोषी पाए गए अभियुक्त रामकृपाल को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये अर्थदंड लगाया।