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विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज

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प्रयागराज, दो मार्च (ए) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जहरीली शराब से मौत के एक मामले में पूर्व सांसद और आजमगढ़ से वर्तमान में विधायक रमाकांत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस घटना में नौ लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी।.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया संस्कृति मौजूद है। इस क्षेत्र पर माफिया डॉन का दबदबा है जिन्होंने अपराध की कमाई से ढेरों संपत्ति अर्जित की है।”.

अदालत ने कहा, “इन्हें सत्तारूढ़ नेताओं से संरक्षण मिलता रहा है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद ये माफिया डॉन और अपराधी गरीबों, कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर अपना प्रभाव जमाते रहे हैं तथा इन्होंने हजारों करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है। वे सैकड़ों जघन्य अपराध करने के बावजूद खुले घूम रहे हैं। वे चुनाव जीतकर कानून निर्माता भी बन जाते हैं। यह भारतीय लोकतांत्रिक नीति पर एक कलंक है।”

उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी, 2022 को आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों के परिजनों ने शराब की दुकान के लाइसेंसधारक रंगेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ के अहरौला और फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रंगेश यादव, रमाकांत यादव का रिश्तेदार है।

सह आरोपी रंगेश यादव जौनपुर जिले का निवासी है जिसे आजमगढ़ में टाउन माहुल में देशी शराब की दुकान का लाइसेंस जारी किया गया था। आरोप है कि उस दुकान का नियंत्रण वास्तव में रमाकांत यादव के हाथ में था।

रमाकांत यादव 27 जुलाई, 2022 से जेल में हैं।

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