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शस्त्र लाइसेंस धोखाधड़ी मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्‍बास की जमानत याचिका खारिज

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लखनऊ, 13 फरवरी (ए) यहां की एक अदालत ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में सोमवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।.

सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष न्‍यायाधीश हरबंस नारायण ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।.

आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अंसारी के खिलाफ लगाए गए अपराध गंभीर हैं और वह इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं।

महानगर थाना के तत्‍कालीन प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस हासिल किया और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर कई हथियार खरीदे।
रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को जानकारी दिये बिना बगैर अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवा लिया।

उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामलों में अब्‍बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद हैं, जहां हाल ही में गैर कानूनी तरीके से उनसे मुलाकात करने के मामले में उनकी पत्नी निकहत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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