मुख्यमंत्री के आदेश पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक निलंबित, सामने आई यह वजह-

उत्तर प्रदेश लखनऊ
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लखनऊ: चार अगस्त (ए)) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जाति और धर्म आधारित एक आदेश जारी करने के आरोप में पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग द्वारा जारी उस विवादास्पद आदेश पर सख्त नाराजगी जताई है, जिसमें ग्रामसभा की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को जाति विशेष (यादव) और धर्म विशेष (मुस्लिम) से जोड़कर निर्देशित किया गया था।मुख्यमंत्री ने संबंधित आदेश को “पूर्णतः भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य” करार देते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक एसएन सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि इस प्रकार की भाषा और सोच न केवल शासन की नीतियों के विरुद्ध है, बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने वाली है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उपरोक्त आदेश में राज्य में 57, 691 ग्राम पंचायत में जाति विशेष (यादव) धर्म विशेष (मुस्लिम) के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, खलिहानों, खेल मैदान, श्मशान भूमि एवं ग्राम पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के अनुसार होनी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं होने देने की चेतावनी भी दी है।