मेरठ, 30 जुलाई (ए) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ड्रोन उड़ाने को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) कलानिधि नैथानी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि अनावश्यक सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीआईजी नैथानी ने कहा कि हाल ही में गुलावटी व औरंगाबाद (बुलंदशहर) तथा परीक्षितगढ़ व किठौर (मेरठ) में ड्रोन देखे जाने के दावे किये गये थे, लेकिन उनका ड्रोन से कोई संबंध नहीं था। इसके बावजूद ड्रोन देखे जाने के दावे को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने का प्रयास किया गया। इसका संबंधित जिलों की पुलिस ने तत्काल खंडन किया है।
डीआईजी नैथानी ने कहा कि ड्रोन संचालन के लिए भारत सरकार की ड्रोन नीति के तहत स्पष्ट नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में भी ड्रोन प्रचलन सुरक्षा समिति नीति-2023 लागू है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर जाकर इन नियमों को देख सकता है।
पुलिस अधिकारी ने जनता से अपील की कि ‘खेल-खेल में ड्रोन न उड़ाएं’ क्योंकि इससे सुरक्षा और निजता दोनों को खतरा हो सकता है।
डीआईजी ने चेतावनी दी कि ड्रोन को अनाधिकृत ढंग से उड़ाने वालों और इससे जुड़ी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आदेश दिया कि हर थाने में ड्रोन रजिस्टर बनाकर ड्रोन धारकों को सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रात में ड्रोन उड़ाने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। यहां तक कि हवा में उड़ने वाले खिलौने भी रात में नहीं उड़ाए जाने चाहिए। इस पर भी कार्रवाई की जाएगी।