बलिया (उप्र): 29 अगस्त (ए)
पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 16 वर्षीय किशोरी को 27 अगस्त को बिसौली गांव निवासी आकाश गौड़ (22) ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में किशोरी की भाभी की तहरीर पर बृहस्पतिवार को आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) और 87 (इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।उन्होंने बताया कि पुलिस ने किशोरी को बृहस्पतिवार को ही मुक्त करा लिया जिसके बाद पीड़िता ने बयान दिया कि आकाश उसे अगवा कर ले गया तथा कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया।
किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) (नाबालिग से दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराएं जोड़ी गईं।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी को रेलवे फाटक सहतवार के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जेल भेज दिया है।