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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी आतंकी को फांसी की सजा

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गाजियाबाद,06 जून (ए)। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद की अदालत ने बमकांड के दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। कोर्ट ने संकटमोचन मंदिर में विस्फोट व दशाश्वमेध मार्ग पर बम बरामद होने के मामले में वलीउल्लाह को दोषी माना। यूपी के वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 4 जून को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था. जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने यह फैसला सुनाया था. 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकटमोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुआ था. इस केस में 16 साल बाद फैसला आया है। वाराणसी बम कांड के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को हत्या के एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। संकट मोचन मंदिर परिसर में हुए बम विस्फोट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 26 लोग घायल और अपंग हो गए थे। वहीं, दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम से बम कांड की साजिश रचने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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