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हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार; कहा- आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं… जैसे भी हो आज से दिल्ली को दो 700 MT ऑक्सीजन

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नई दिल्ली, 04 मई (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि हर हाल में आज से ही 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए?
हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, ”सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब हम भी कह रहे हैं केंद्र जैसे भी हो हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश से साफ है कि उसने केंद्र को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है, ना कि महज 490 मीट्रिक टन।”

कोविड-19 मरीजों के उपचार में ऑक्सीजन की कमी पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र से कहा, ”आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे।” हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि मौजदा चिकित्सकीय ढांचे के आलोक में दिल्ली 700 मीट्रिक टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन की हकदार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, कम गैस आपूर्ति के कारण बेड की संख्या घटा दी गई है। केंद्र से कहा कि लगता है कि आप नहीं देख पा रहे हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हमें दिख रहा है, हम अपनी आंख बंद नहीं कर सकते।

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