नयी दिल्ली: 28 नवंबर (ए
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, ‘यह मानसिकता को दर्शाता है. कर्नाटक में मासिक धर्म के लिए छुट्टी दी जा रही है. इसे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्या वे छुट्टी देने के लिए सबूत मांगेंगे.’
कोर्ट ने कहा, ‘यह लोगों की मानसिकता को दर्शाता है. उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई भारी काम नहीं किया जा सका तो किसी और को तैनात किया जा सकता था. हमें उम्मीद है कि इस याचिका से कुछ अच्छा होगा.’ सुनवाई के दौरान ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन’ (SCBA) के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर आपराधिक मामला है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
याचिका पर अब अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है. याचिका में घटना की विस्तृत जांच करने के लिए केंद्र और हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. बार निकाय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश भी मांगे हैं कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, सम्मान, शारीरिक स्वायत्तता और निजता के अधिकार का उल्लंघन न हो.
पुलिस ने कहा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से जुड़े तीन लोगों पर 31 अक्टूबर को यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. ऐसा आरोप है कि उन्होंने महिला सफाई कर्मचारियों से उनके निजी अंगों की तस्वीरें दिखाकर यह साबित करने के लिए कहा था कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा है.
विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा था कि उसने दो पर्यवेक्षकों को निलंबित कर दिया है, जिन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त किया गया था और घटना की आंतरिक जांच के आदेश दिए गए हैं.
हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष के विश्वविद्यालय परिसर का दौरा करने से कुछ घंटे पहले 26 अक्टूबर को यह घटना हुई. तीन महिला सफाई कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दी शिकायत में आरोप लगाया कि अस्वस्थ होने की जानकारी देने के बावजूद दो पर्यवेक्षकों ने पहले उन्हें परिसर में सफाई करने के लिए मजबूर किया और फिर उनसे यह साबित करने के लिए कहा कि वे मासिक धर्म से गुजर रही हैं.
यूनिवर्सिटी में 11 से नौकरी करने का दावा करने वाली एक सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया, ‘हमने उनसे कहा कि हम तेजी से काम नहीं कर सकते क्योंकि हम मासिक धर्म के कारण अस्वस्थ हैं, लेकिन उन्होंने इसे साबित करने के लिए हमसे अपने निजी अंगों की तस्वीरें दिखाने को कहा. जब हमने इनकार कर दिया तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया और बर्खास्त करने की धमकी दी गई.’
महिलाओं ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षकों ने उनसे कहा कि वे सहायक रजिस्ट्रार श्याम सुंदर के आदेशों का पालन कर रहे हैं. सुंदर ने पर्यवेक्षकों को ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार किया है. पीजीआईएमएस पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने कहा कि आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न, एक महिला का शील भंग करने और एक महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
