एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में इस नेता को मिली जमानत

राष्ट्रीय
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जयपुर: 30 मई (ए)।) राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को थप्पड़ मारने के मामले में गिरफ्तार नरेश मीणा को जमानत दे दी है। हालांकि, एक अन्य मामले के चलते अभी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल नवंबर में टोंक जिले में देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान यह घटना हुई थी। नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव लड़ा था और 13 नवंबर को मतदान के दिन एसडीएम पर ग्रामीणों को वोट देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया था।

यह घटना समरावता गांव में हुई जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था और नरेश उनका समर्थन कर रहे थे।

स्थानीय अदालत ने इस मामले में नरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

यह मामला नगरफोर्ट थाने में दर्ज किया गया था जिसमें पुलिस पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। उच्च न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि मामला राजनीति से प्रेरित है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने नरेश मीणा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

हालांकि, समरावता गांव में 13 नवंबर की रात हुई हिंसा और आगजनी के मामले में उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है जिसके चलते वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।