शीर्ष कोर्ट बोला-राज्य के पास निर्देश जारी करने का समय नहीं,तो हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं,दी जमानत

राष्ट्रीय
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नयी दिल्ली, 22 नवंबर (ए उच्चतम न्यायालय ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के आरोपी एक ट्रक खलासी को मंगलवार को तब जमानत प्रदान कर दी, जब राहत के अनुरोध वाली उसकी याचिका पर ओडिशा सरकार कोई जवाब दाखिल करने में विफल रही। .

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि आरोपी 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में है। पीठ ने कहा कि नोटिस अक्टूबर में जारी किया गया था, इसके बावजूद राज्य के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल नहीं किया।.

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